Sanjay Roy Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार (7 फरवरी 2025) को RG कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सुनाई गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ CBI की अपील स्वीकार कर ली. CBI ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी.


इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें संजय रॉय की सजा को और कड़ा करने की मांग की गई थी. हालांकि जस्टिस देबांगसु बसाक और मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को सुनवाई के लिए अस्वीकार कर दिया. अदालत ने कहा कि चूंकि इस मामले की जांच CBI ने की थी इसलिए केवल CBI की अपील पर सुनवाई की जाएगी.


क्या है पूरा मामला?


ये मामला 9 अगस्त 2024 का है जब RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन-ड्यूटी मेडिकल स्टाफ के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी. इस जघन्य अपराध ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया था. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया और बाद में केस CBI को सौंप दिया गया. ट्रायल कोर्ट ने रॉय को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन CBI इस सजा से संतुष्ट नहीं थी और फांसी की सजा की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंची.


CBI ने मांगी संजय रॉय के लिए फांसी


अब हाईकोर्ट में CBI की अपील पर सुनवाई होगी, जहां एजेंसी संजय रॉय को मृत्युदंड देने की मांग करेगी. वहीं राज्य सरकार की अपील खारिज होने के बाद उसके पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है. इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं जहां ये तय होगा कि दोषी को कड़ी सजा मिलेगी या नहीं.


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