दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजे जाने के आदेश के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त, 2025) को फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने कुत्तों की समस्या पर निष्क्रियता को लेकर अधिकारियों को खूब फटकार लगाई है. हालांकि, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच की ओर से दिए गए निर्देशों पर रोक नहीं लगाई है.
आवारा कुत्तों को लेकर 11 अगस्त के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, सुरक्षित रखा फैसला
 
                    
 
             
                                             
                                             
                                             
         
                     
                    