निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग ने बुधवार (23 जुलाई) को प्रेस रिलीज जारी करके इसकी दी. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जानकारी दी. उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इलेक्शन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. धनखड़ ने सोमवार (21 जुलाई) को इस्तीफे की घोषणा की थी. वे इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे. राष्ट्रपति ने मंगलवार को इस्तीफे को मंजूरी दे दी थी.
संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद जल्द से जल्द चुनाव करवाना अनिवार्य है. लिहाजा नियम के मुताबिक यह प्रक्रिया जल्दी ही पूरी होनी है. इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है.
कौन करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव
उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं. अगर नामांकन की बात करें तो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों (निर्वाचक मंडल के सदस्यों) का समर्थन चाहिए होता है. उसे नामांकन के साथ 50,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होती है.
उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता
- उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए.
- आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए.
- उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए.
- वह किसी तरह के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए.
जगदीप धनखड़ ने अचानक क्यों दे दिया इस्तीफा
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष के नेता अपने-अपने हिसाब से कई कारण बता चुके हैं. पी. चिदंबरम ने कहा था कि सरकार का धनखड़ पर से भरोसा उठ गया था, उन्हें इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा. हालांकि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि धनखड़ के पास केंद्र सरकार से एक फोन कॉल आया था. उनकी चीफ जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग को लेकर बहस हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि धनखड़ ने इसी के बाद इस्तीफा दे दिया.
Election to the Office of #VicePresident of India – Process begined by #ECI
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— Election Commission of India (@ECISVEEP) July 23, 2025
