कानपुर में हाल ही में सामने आए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद व्यक्ति की मौत के मामले से हर कोई हैरान है. इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि बालों का इलाज और हेयर ट्रांसप्लांट आखिर कौन कर सकता है? साथ ही इसके लिए डॉक्टर के पास कौन-सी डिग्री या ट्रेनिंग होनी जरूरी होती है?
दरअसल, ये मामला चर्चा में तब आया जब डॉ. अनुष्का तिवारी नाम की महिला जो BDS (डेंटल सर्जन) हैं, उन पर फर्जी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करने का आरोप लगा. इस क्लीनिक में बालों का इलाज कराने वाले एक मरीज की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे ICU में भर्ती करना पड़ा. अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.
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मन में सवाल?
इस केस ने आम लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं क्या कोई भी डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है? क्या BDS, MBBS या कोई और डिग्री रखने वाला इस सर्जरी को कर सकता है?
तो आखिर कौन कर सकता है हेयर ट्रांसप्लांट?
हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जो केवल वही डॉक्टर कर सकता है जो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो. MBBS डिग्री जरूरी है यानी डॉक्टर को मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके बाद यदि डॉक्टर ने Dermatology (त्वचा रोग) या Plastic Surgery में स्पेशलाइजेशन किया है तो वह हेयर ट्रांसप्लांट करने के योग्य होता है. इसके साथ ही डॉक्टर के पास Fellowship या ट्रेंड सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए जिसमें हेयर रिस्टोरेशन टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी जाती है.
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BDS डॉक्टर क्यों नहीं कर सकते हेयर ट्रांसप्लांट?
BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी केवल दांतों और मुंह से जुड़ी समस्याओं के इलाज की पढ़ाई होती है. इनकी ट्रेनिंग में बाल, त्वचा या सर्जरी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी जाती. ऐसे में BDS डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करना कानूनन गलत माना जाता है
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