दिल्ली की एक अदालत ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी एवं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को बुधवार को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया. एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने कहा कि आरोपी को एनआईए हिरासत पूरी होने के बाद फिर से अदालत में पेश किया जाएगा.
एनआईए कस्टडी में अनमोल बिश्नोई
उन्होंने कहा, ‘‘अनमोल बिश्नोई आतंकवादी-गैंगस्टर सिंडिकेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है. उसके पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है. एनआईए ने इस सिंडिकेट के काम करने के तौर-तरीके, पैसे के स्रोत, अन्य लोगों की संलिप्तता और सिंडिकेट की गतिविधियों का पता लगाने के आधार पर अनमोल को एजेंसी की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था. हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भारत से कैसे भागा."
खालिस्तान आंदोलन वाले गिरोह का सदस्य
राहुल त्यागी ने बताया, "एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने बब्बर खालसा अंतरराष्ट्रीय गिरोह के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है. बब्बर खालसा खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था और वे (बिश्नोई गिरोह) इसमें उनकी मदद कर रहे थे. ऐसे कई पहलुओं की जांच की जा रही है.
उन्होंने कहा, "अनमोल बिश्नोई इस आतंकी-गैंगस्टर सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण सदस्य है. वह लॉरेंस बिश्नोई का भाई है. वह विदेश भाग गया था. हमारा मानना है कि वह इस सिंडिकेट की गतिविधियों का समन्वय कर रहा था. इन सभी पर पूछताछ की जाएगी. हमने पहले ही धारा 17, 18, 18A, 120B और UAPA की अन्य धाराओं और जबरन वसूली के तहत आरोप पत्र दायर कर चुके हैं."
#WATCH दिल्ली: वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की रिमांड पर NIA के विशेष लोक अभियोजक राहुल त्यागी ने कहा, "FIR में, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने बब्बर खालसा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। बब्बर खालसा खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था और वे… pic.twitter.com/f5QDre2IpD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 19, 2025
अनमोल बिश्नोई की वकील ने क्या कहा?
गिरफ्तार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की वकील रजनी ने कहा, "हमने हमेशा जांच में सहयोग किया है. आज हमने अदालत में भी कहा है कि हम जांच में सहयोग करेंगे और इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं. हम जांच में हर संभव सहयोग देंगे. NIA के एलिगेशन वही है कि क्रिमिनल कंस्पायरेसी है. टेररिस्ट एक्टिविटी में इंवॉल्वमेंट जो कि सिर्फ आरोप है. इनके पास इस तरीके की कोई सबूत नहीं है.आरोप के आधार जो पहले चार्जशीट फाइल की थी उसमें अनमोल बिश्नोई को भगोड़ा बताया गया."
उन्होंने कहा, "अब अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया तो कस्टडी की मांग की गई थी. जो चीज है ही नहीं उसके लिए सबूत कैसे मिलेंगे? हमने अदालत से कुछ सुरक्षा उपायों की मांग की है. कोर्ट ने ने एनआईए को उन दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. एनआईए ने भी स्वीकार किया है कि वे सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे."
