RBI ने बैंक खातों और लॉकरों के Nominee क्लेम को 15 दिनों में निपटाने का नया नियम लागू किया है। अब मृतक व्यक्ति के Nominee को फंड जल्दी मिलेगा और अगर बैंक देरी करता है तो उन्हें मुआवजा भी देना होगा, जिसमें बैंक की ब्याज दर + 4% सालाना ब्याज शामिल है। यह नियम निजी और सहकारी बैंकों पर 31 मार्च 2026 तक लागू होगा। जिन खातों का Nominee नहीं होगा और जमा राशि सहकारी बैंक में 5 लाख या अन्य बैंकों में 15 लाख से कम होगी, वहां प्रक्रिया सरल होगी। लेकिन अगर राशि इससे ज्यादा है तो बैंक Succession Certificate और Legal Heir Certificate जैसी अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है। RBI का यह कदम मृतक ग्राहकों के खातों से जुड़े क्लेम को तेजी से और एकसमान रूप से निपटाने के लिए उठाया गया है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके और दस्तावेजों की प्रक्रिया भी आसान और मानकीकृत हो। इस नियम से Nominee Accounts बंद करवाना अब और भी सुगम और सुरक्षित हो जाएगा।