लद्दाख के लेह जिले में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, ऐसे में प्रशासन ने लोगों को खाने-पीने और सब्जियों सहित जरूरी सामान खरीदने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील देने का आदेश दिया है. हालांकि, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लद्दाख पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी को लेह के मुख्य शहर समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जबकि लेह शहर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी भी निलंबित हैं. कारगिल समेत लद्दाख के अन्य प्रमुख हिस्सों में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने वाली निषेधाज्ञा अभी भी लागू है.
सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे बाजार
लेह प्रशासन ने मंगलवार को कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील की घोषणा की थी, जिसे बाद में शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे बाज़ार धीरे-धीरे खुल गए और हफ़्ते भर बाद लोगों को राहत मिली. लेह ज़िला प्रशासन के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, लेह के सभी बाज़ार और दुकानें बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी.
हालांकि, लेह ज़िला प्रशासन द्वारा जारी एक अन्य आधिकारिक आदेश के अनुसार, लेह में सभी शैक्षणिक संस्थान 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. मंगलवार को, लद्दाख के उपराज्यपाल ने लद्दाख में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उपराज्यपाल ने 24 सितंबर की हिंसा के दौरान घायल हुए सुरक्षाकर्मियों का हालचाल पूछा, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए 57 सीआरपीएफ कर्मियों और 48 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों सहित 105 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे.
उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश
लद्दाख के उपराज्यपाल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शांति भंग करने के लिए ज़िम्मेदार उपद्रवियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, "हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. कानून कठोर कदम उठाएगा और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जन सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 29 सितंबर की शाम से 3 अक्टूबर तक लद्दाख के लेह जिले में मोबाइल इंटरनेट और सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं को पूरी तरह से निलंबित करने का आदेश दिया. संयुक्त सचिव (साइबर एवं सूचना सुरक्षा) के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 2G, 3G, 4G और 5G सहित मोबाइल डेटा सेवाओं के साथ-साथ सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क 29 सितंबर की शाम 6 बजे से 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे.
यह निलंबन दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक आपातकाल को टालने और अपराधों को भड़काने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी.
ये भी पढ़ें
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
