क्या आपने विरासत में कोई घर पाया है या उसे बेचने की योजना बना रहे हैं? ऐसे में Tax Planning समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सही रणनीति से Capital Gains Tax में बड़ी बचत की जा सकती है। सबसे पहले जान लें कि Inherited Property पर कोई inheritance tax नहीं लगता—Income Tax Act की Section 56 के तहत यह पूरी तरह tax free है। लेकिन जब आप घर बेचते हैं, तो मुनाफे पर Capital Gains Tax देना होता है। यह Long Term या Short Term होगा, जो Previous Owner की खरीद तारीख से तय किया जाता है। अगर संपत्ति 24 महीने से अधिक पुरानी है, तो Long Term Capital Gain लगेगा। टैक्स बचाने के लिए Section 54 में नया घर खरीद सकते हैं या Section 54EC के तहत NHAI/REC Bonds में निवेश कर सकते हैं। Maintenance और improvement खर्च जोड़कर भी टैक्स घटाया जा सकता है।