सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत दे दी है. कोर्ट ने पिछले साल दी अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान अब्बास का आचरण सही रहा, जिसके आधार पर जमानत को नियमित किया जा रहा है.


सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत


सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास की जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब्बास को उत्तर प्रदेश छोड़ने से पहले पुलिस और प्रशासन को जानकारी देनी होगी. वह कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे. साथ ही वह सभी तय शर्तों का पालन करेंगे.