तीस हजारी कोर्ट ने अभिनेता आशीष कपूर से जुड़े कथित रेप के मामले को आगे की सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट में भेज दिया है.  फिलहाल इस केस में तीनों आरोपी जमानत पर हैं. 11 अगस्त को पीड़िता ने अभिनेता आशीष कपूर समेत 2 के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. 


नवंबर में चार्जशीट की गई थी दाखिल
पीड़िता की शिकायत के आधार पर 11 अगस्त 2025 को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अभिनेता आशीष कपूर, कपिल गुप्ता और रितु गुप्ता के खिलाफ रेप, सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) यानी रेप के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.


कोर्ट ने दिया अहम आदेश 
दिल्ली पुलिस के द्वारा दाखिल चार्जशीट और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कार्तिक टापरिया ने यह मामला सेशन कोर्ट में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट के जज ने कहा कि धारा 64(1) बीएनएस के तहत आने वाले अपराध की सुनवाई विशेष रूप से सेशन कोर्ट द्वारा ही की जा सकती है. इसी आधार पर केस को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट को सौंपा गया है. कोर्ट ने अहलमद को निर्देश दिया है कि वह केस फाइल को पूरी तरह तैयार कर 22 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के समक्ष पेश करे. साथ ही इस आदेश की जानकारी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को भी दे दी गई है.


 सुनवाई के दौरान जांच पर उठाए थे अहम सवाल 
बता दें कि 10 सितंबर 2025 को आशीष कपूर को जमानत देते समय कोर्ट ने पुलिस जांच में कई खामियों की ओर भी इशारा किया था. अदालत ने कहा था कि रिमांड के दौरान भी मोबाइल फोन बरामद करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए. न ही कानून के मुताबिक तलाशी ली गई और रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया.